October 16, 2024

प्रसूति सहायता योजना” मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष कल्याणकारी योजना है जो 2018 में शुरू की गई थी। हालांकि, इस योजना के बारे में अभी भी बहुत कम लोगों को जानकारी है। इसलिए हम आज “Prasuti Sahayata Yojana MP ” के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो रही है।

इस योजना के माध्यम से सरकार गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जो ₹10,000 से भी अधिक होती है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, तो आज ही मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें। नीचे आपको यह जानकारी दी जा रही है कि “मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना क्या है” और “मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना में आवेदन कैसे करें।

मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के बारे में जानकारी

योजना का नाम राज्य साल किसने शुरू की लाभार्थी उद्देश्य आधिकारिक वेबसाइट हेल्पलाइन नंबर
प्रसूति सहायता योजना मध्यप्रदेश 2023 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश की गर्भवती महिलाएं गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता Labour.mp.gov.in N/A

मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना क्या है

मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना, 2018 में मध्यप्रदेश राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान जी द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार गर्भवती महिलाओं को ₹16000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह सहायता पैसा सीधे गर्भवती महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। यह योजना केवल उन महिलाओं को ही लाभ प्रदान करेगी, जो 18 वर्ष से अधिक उम्र की हैं और गर्भवती हैं। 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए, महिलाओं को बच्चा पैदा करने से पहले ही आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लेना आवश्यक है। हालांकि, यदि कोई महिला मध्यप्रदेश प्रसूति योजना में आवेदन नहीं कर पाती है, तो महिला बच्चा पैदा करने से पहले या बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद भी वे इस योजना में अपना पंजीकरण करवा सकती हैं।

मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना का उद्देश्य है:

मध्यप्रदेश राज्य में सामान्य फैमिली और कमजोर वर्ग के कई परिवार होते हैं। ऐसे परिवारों की कई बार आर्थिक स्थिति दुर्बल होती है। जब ऐसे परिवारों की बेटियां शादी के बाद गर्भवती होती हैं, तो उन्हें बच्चा पैदा करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

इसके साथ ही, बच्चे को पालने में भी उन्हें आर्थिक तंगदारी का सामना करना पड़ता है। इस योजना के माध्यम से, सरकार गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रही है, ताकि ये महिलाएं इस आर्थिक सहायता का उचित उपयोग करके अपने और अपने बच्चे के लिए समृद्ध जीवन बिता सकें।

एमपी प्रसूति सहायता योजना की विशेषताएं:

  1. योजना का सफल संचालन मध्य प्रदेश राज्य द्वारा 2018 से हो रहा है।
  2. इस योजना से मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती महिलाएं लाभान्वित होंगी।
  3. योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को लगभग ₹16000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  4. पैसा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा, जिसके लिए गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड का इस्तेमाल किया जाएगा।
  5. इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाली महिला के पति को भी पितृत्व प्रसव के लिए 15 दिन की छुट्टी का लाभ मिलेगा।
  6. प्रसूति सहायता योजना में प्रेग्नेंट महिलाओं को गर्भावस्था के आखिरी 3 महीने में उनकी टोटल सैलरी का 50 प्रतिशत पैसा दिया जाएगा।
  7. योजना मध्य प्रदेश के सभी मेट्रो सिटी से लेकर देहाती क्षेत्रों में लागू होगी।
  8. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को योजना में अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
  9. योजना के अंतर्गत प्रेगनेंसी के दौरान हॉस्पिटल के खर्च के अतिरिक्त, ₹1000 भी प्रदान किए जाएंगे।

मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना हेतु पात्रता (Eligibility)

  1. इस योजना का फायदा मध्यप्रदेश में स्थाई तौर पर रहने वाली गर्भवती महिलाओं को प्राप्त हो सकेगा।
  2. योजना का फायदा पाने के लिए महिला का पंजीकरण मजदूर वर्ग में अवश्य होना चाहिए।
  3. अगर किसी महिला की उम्र 18 साल से कम है और वह प्रेग्नेंट है, तो उसे योजना का फायदा नहीं दिया जा सकेगा।
  4. योजना में पंजीकृत महिलाओं को ही योजना का फायदा प्राप्त होगा।
  5. दो अथवा दो से ज्यादा बच्चे जिन महिलाओं के हैं उन्हें योजना के लिए पात्र नहीं माना गया है।
  6. प्रेग्नेंट महिला की डिलीवरी होने की तारीख के 6 सप्ताह पहले ही अपना पंजीकरण करवा लेना होता है।

मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना हेतु दस्तावेज (Documents)

  1. आधार कार्ड
  2. वोटर कार्ड
  3. पैन कार्ड
  4. राशन कार्ड
  5. आय प्रमाण पत्र
  6. श्रमिक कार्ड
  7. निवास प्रमाण पत्र
  8. पासपोर्ट साइज फोटो
  9. मोबाइल नंबर
  10. अन्य दस्तावेज

मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना में आवेदन की प्रक्रिया (Registration Process):

1: मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आवश्यक दस्तावेज की फोटोकॉपी करवा लेनी है और उसके बाद आपको अपने घर के पास में मौजूद परिवार कल्याण डिपार्टमेंट अथवा लोक स्वास्थ्य केंद्र में चले जाना है।

2: वहां पर जाने के बाद आपको वहां पर मौजूद कर्मचारी से मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त कर लेना है।

3: एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो भी जानकारियां दर्ज करने के लिए कहा जा रहा है, आपको उन सभी जानकारियों को निर्धारित जगह में दर्ज कर देना है।

4: सभी जानकारियों को भर लेने के बाद आपको आवश्यक दस्तावेज की फोटोकॉपी को इसी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर देना है।

5: अब आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को ले जाकर के संबंधित कर्मचारी के पास जमा कर देना है।

अब कर्मचारी के द्वारा आपके दस्तावेज और जानकारियों का वेरिफिकेशन किया जाता है और अगर सब कुछ सही रहता है तो आप के डाटा को आगे बढ़ा दिया जाता है और कुछ ही दिनों में इस योजना में आपका नाम आगे की प्रक्रिया में शामिल कर दिया जाता है।

प्रसूति सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट (Official Website)

प्रसूति सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक Labour.mp.gov.in है। इस वेबसाइट पर जाकर आप विस्तार से योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही अन्य चीजों के बारे में भी आपको यहां पर जानकारी मिल जाएगी।

प्रसूति सहायता योजना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड (Form Download)

हमने इस आर्टिकल में आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपको फॉर्म वाले ऑप्शन में जाना होता है। वहां पर आपको इस योजना का फॉर्म प्राप्त हो जाता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।

FAQ’s

Q: प्रसूति सहायता योजना कौन से राज्य में चल रही है?

उत्तर: मध्य प्रदेश

Q: मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?

उत्तर: जल्द लांच होगा

Q: प्रसूति सहायता योजना एमपी की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

उत्तर: Labour.mp.gov.in

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