MP Rajya Bimari Sahayata Nidhi Yojana: मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण और कल्याणकारी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का नाम सरकार द्वारा ‘मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना’ रखा गया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस योजना के तहत कौन-कौन से व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो सकता है और वे कैसे चुने जाते हैं, उन्हें चिन्हित बीमारियों के इलाज के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इससे उन्हें बीमारी का सही समय पर इलाज मिल सकेगा और उन्हें इलाज के लिए किसी से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हम इस लेख में विस्तार से जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे कि ‘मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना’ क्या है और इस योजना के तहत आवेदन कैसे किया जा सकता है।
MP Rajya Bimari Sahayata Nidhi Yojana 2023 Overview
योजना का नाम | राज्य बीमारी सहायता निधि योजना |
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राज्य | मध्य प्रदेश |
किसने शुरू की | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के बीपीएल कार्ड धारक |
उद्देश्य | बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक सहायता देना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://www.health.mp.gov.in/en/state-illness-assistance-fund |
हेल्पलाइन नंबर | N/A |
योजना के द्वारा निम्नलिखित बीमारियों के इलाज के लिए सहायता राशि सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है –
- कैंसर रोग,
- हृदय शल्यक्रिया,
- गुर्दा प्रत्यारोपण,
- घुटना बदलना,
- कूल्हा बदलना,
- थोरेसिक सर्जरी,
- सिर की चोटें,
- स्पाइनल सर्जरी,
- रेटिनल डिटेचमेंट,
- प्रसवोत्तर जटिलताएँ,
- ब्रेन सर्जरी,
- न्यूरो सर्जरी,
- एम.डी.आर,
- पेसमेकर,
- वैस्कुलर सर्जरी,
- कंजेनिटल मलफॉर्मेशन,
- एप्लास्टिक एनीमिया,
- बर्न और पोस्ट-बर्न कॉन्ट्रेक्चर,
- क्रानिक रीनल डिसीज़ (नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पेरिटोनियल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस) स्वाइन फ्लू (“सी” कैटेगरी),
- निः संन्तान्ता जैसी बीमारियों का इलाज किया जाएगा।
मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना का उद्देश्य:
मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के उद्देश्यों की व्याख्या करते समय, यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले परिवारों के प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य रखती है। इसका मतलब है कि इस योजना के माध्यम से गरीब लोग सही समय पर अपने इलाज का पूरा ध्यान दे सकें और उन्हें आर्थिक बोझ का सामना नहीं करना पड़े, जिससे कि उन्हें उचित देखभाल मिल सके और वे बीमारी से मुक्त हो सकें।
मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के लाभ:
- यह योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में शुरू की गई थी, और इसका प्रावधान जिलों में भी है।
- योजना का लाभ सिर्फ बीपीएल कार्ड धारकों को ही प्राप्त होगा, इस विषय में सरकार ने स्पष्ट कहा है।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोग भी इस योजना का उपयोग करने के योग्य होंगे।
- इस योजना के माध्यम से गरीब व्यक्तियों को समय पर उचित चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
- आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए, उन्हीं व्यक्तियों को पात्र माना जाएगा जिनका नाम योजना की सूची में होगा।
- योजना के अंतर्गत, उपचार की राशि कम से कम 25,000 रुपये और अधिकतम 2 लाख रुपये तक सरकार द्वारा निर्धारित की गई है।
मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना की पात्रता:
- इस योजना के लिए केवल मध्य प्रदेश के निवासी ही पात्र माने जाएंगे।
- योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति के पास बीपीएल कार्ड होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
- चिन्हित बीमारियों में से कम से कम एक या उससे अधिक बीमारियों के होने पर ही योजना के लाभ प्राप्त हो सकेगा।
मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के दस्तावेज:
- आधार कार्ड की प्रतिलिपि
- फोन नंबर
- ईमेल आईडी
- प्रमाणित चिकित्सालय से प्राप्त अनुमानित बीपीएल कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ की रंगीन फोटो
- एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करने के बाद, अब सभी आवश्यक जानकारियाँ फॉर्म के अंदर भरनी है।
- अब आवश्यक दस्तावेजों को साथ में जोड़ना होगा।
- इसके बाद, आपको फॉर्म को वही स्थान पर मौजूद कर्मचारी के पास जमा कर देना है।
- इसके बाद, कलेक्टर द्वारा आवश्यकताओं के साथ बीपीएल प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और सिविल सर्जन की प्रमाण पत्रित किये जाएंगे।
- इसके बाद, आपके आवेदन फॉर्म को बीमारी के नाम के साथ सचिव के पास भेजा जाएगा और पैसा प्रदान किया जाएगा।
- इसके बाद, कमेटी अनुमोदन के लिए आपके आवेदन फॉर्म की जाँच की जाएगी।
- सभी जानकारी सही पाये जाने पर, आपको योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस तरह, आप इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन:
- जब आपको आवेदन प्रप्त होगा, तो आपको उसमें सभी आवश्यक जानकारियाँ दर्ज करनी होगी। इसके बाद, आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- अंत में, आपको फॉर्म को सबमिट कर देना होगा। इस तरीके से आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।