October 16, 2024

Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana: प्रत्येक किसान उम्मीद से खेती करता है, ताकि उनकी पैदावार बेहतर हो और वे अपने घर के लिए खाद्य उत्पाद उत्पन्न कर सकें, जिससे वे बाकी फसल को बेचकर पैसे कमा सकें और अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। लेकिन उनकी आशाओं पर पानी फिर सकता है, जब प्राकृतिक आपदा की वजह से उनकी फसलों को नुकसान हो जाता है। कई बार तो प्राकृतिक आपदा इतनी भयंकर होती है कि किसानों की पूरी फसल ही बर्बाद हो जाती है। इस प्रकार, उन्हें फसल के हानि होने पर कई प्रकार की चिंताएं झेलनी पड़ती हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि इस दर्दनाक स्थिति के समय में झारखंड सरकार ने झारखंड फसल राहत योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने फसल के हानि पर मुआवजा देने का निर्णय लिया है। इस लेख में हम जानेंगे कि झारखंड फसल राहत योजना क्या है और इस योजना के तहत आवेदन कैसे करें।

झारखंड राज्य फसल राहत योजना 2023

योजना का नाम राज्य फसल राहत योजना
राज्य झारखंड
किसने शुरू किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
संबंधित विभाग कृषि विभाग झारखण्ड
लाभार्थी राज्य के किसान भाई
उद्देश्य राज्य के किसानों को वित्तीय सहायता राशि प्रदान करना
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट https://jrfry.jharkhand.gov.in/
हेल्पलाइन नंबर 1800-123-1136

झारखंड राज्य फसल राहत योजना क्या है

झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई झारखंड फसल राहत योजना का उद्देश्य वहां के किसानों की सहायता करना है, जो खेती करते हैं। इस योजना के तहत, यदि किसान की फसल में 50% से अधिक हानि होती है, तो सरकार द्वारा प्रति एकड़ ₹4000 का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, अगर फसल में 30% से लेकर 50% तक का नुकसान होता है, तो उस स्थिति में प्रति एकड़ ₹3000 की सहायता बेनिफिटर के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। योजना के तहत आवेदन की आखिरी तारीख सरकार द्वारा 30 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। पहले, इस योजना के अंतर्गत केवल 15 अक्टूबर 2023 तक ही आवेदन किया जा सकता था, और इस योजना के तहत 15 अक्टूबर तक, धनबाद जिले में 88,317 लोगों ने आवेदन किया है।

झारखंड राज्य की फसल राहत योजना का उद्देश्य

झारखंड में अधिकांश लोग कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं और हर साल वे बड़ी पैमाने पर कई प्रकार की फसलों की खेती करते हैं, लेकिन कई बार अनियमित मौसम की वजह से प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण फसलों को बड़ा नुकसान होता है। इस प्रकार, झारखंड में फसलों की उत्पादन भी प्रभावित होती है, साथ ही किसानों को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है, क्योंकि कई किसान क़र्ज़ के साथ फसल की खेती करते हैं। इस प्रकार, प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले फसलों के नुकसान का पूरा होने के लिए सरकार ने झारखंड फसल राहत योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से, अगर किसी फसल को 30% से लेकर 50% या उससे अधिक नुकसान होता है, तो सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  1. इस योजना के अंतर्गत, यदि किसी किसान भाई की फसल को 30% से 50% तक का नुकसान होता है, तो उन्हें ₹3000 का मददरूप प्राप्त होगा, और अगर 50% से अधिक का नुकसान होता है, तो उन्हें प्रति एकड़ पर ₹4000 का मददरूप प्राप्त होगा।
  2. इस योजना के अंतर्गत, यह लाभ केवल उन किसानों को प्रदान किया जाएगा जो इस योजना में आवेदन करें और इसके लाभार्थी बनें।
  3. किसानों के अलावा, वह सभी व्यक्तियों के लिए यह योजना उपलब्ध है जो कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं।
  4. योजना के तहत, आवेदन जन सेवा केंद्र के माध्यम से भी किया जा सकता है, और योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी पंजीकरण किया जा सकता है।
  5. योजना के अंतर्गत, प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले फसल के नुकसान का आकलन और निर्धारण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर किया जाएगा।
  6. पहले, योजना में आवेदन की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर थी, परंतु अब तारीख को 30 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है।
  7. योजना के अंतर्गत, इसका लाभ केवल उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जिनकी आयु 18 साल से अधिक होगी।
  8. योजना के अंतर्गत, 5 एकड़ तक की फसल के नुकसान पर उचित मुआवजा दिया जाएगा।

झारखंड राज्य फसल राहत योजना पात्रता (Eligibility)

  1. योजना के लाभार्थी रैयत और बटाईदार किसान होने चाहिए।
  2. झारखंड के मूल निवासी किसान योजना के लिए पात्र हैं।
  3. आवेदन करने के लिए योजना के लाभार्थी की आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए।
  4. आवेदक किसान के पास आधार नंबर होना आवश्यक है।
  5. जमीन के संबंधित दस्तावेज भी उसके पास होने चाहिए।
  6. योजना के अंतर्गत, किसान के पास कम से कम 10 डेसिमल और अधिक से अधिक 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए।

झारखंड राज्य फसल राहत योजना दस्तावेज (Documents)

  1. आधार नंबर
  2. मोबाइल नंबर
  3. बैंक अकाउंट डीटेल
  4. अपडेटेड भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद
  5. वंशावली (मुखिया/ ग्रामप्रधान/ राजस्व कर्मचारी/ अंचल अधिकारी द्वारा जारी)
  6. सरकारी भूमि पर खेती करने के लिए राजस्व विभाग से जारी बंदोबस्ती पट्टा
  7. घोषणा पत्र (रैयत और बटाईदार किसान द्वारा)
  8. बटाईदार किसान द्वारा सहमति पत्र
  9. रजिस्टर्ड किसानों के चयनित फसल और बुवाई के रकबे की पूरी डीटेल

झारखंड राज्य फसल राहत योजना ऑनलाइन आवेदन (Online Apply)

फसल राहत योजना के ऑनलाइन आवेदन के लिए, आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा।

  1. आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर पहुंचने के बाद, आपको “किसान पंजीकरण” ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करें।
  2. अब आपकी स्क्रीन पर एक पेज आएगा, जिसमें आपको निश्चित जगह पर अपना नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आदि जानकारी को दर्ज करना होगा।
  3. इसके बाद, आपको कैप्चा कोड को दर्ज करने के बाद “घोषणा” पर टिक करना होगा और “गेट ओटीपी” बटन पर क्लिक करना होगा।
  4. अब आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड मिलेगा, जिसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बॉक्स में डालना होगा और नीचे दिखाई देने वाले कैप्चा कोड को भरकर “सबमिट” बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार, आपकी आईडी तैयार हो जाएगी।
  5. अब आपको इस वेबसाइट में लॉग इन करना होगा और “झारखंड फसल राहत योजना में आवेदन करें” वाले लिंक पर क्लिक करना होगा।
  6. आपकी स्क्रीन पर एक आवेदन फॉर्म ओपन होगा, जिसमें सभी जानकारी को दर्ज करना होगा।
  7. अब आपको महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटो कॉपी को अपलोड करना होगा। इसके लिए “अपलोड डॉक्युमेंट्स” ऑप्शन का इस्तेमाल करें।
  8. सबकुछ पूरा करने के बाद, आपको “सबमिट” बटन पर क्लिक करना होगा।

इस प्रकार, आप आसानी से अपने घर से झारखंड फसल राहत योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

FAQ

Q.1: फसल राहत योजना कौन से राज्य में चल रही है?

Ans: झारखंड

Q.2: झारखंड फसल राहत योजना के तहत कितना पैसा मिलेगा?

Ans: 3000 से लेकर के 4000 तक

Q.3: झारखंड फसल राहत योजना में पैसा कब मिलेगा?

Ans: रजिस्ट्रेशन के बाद सरकार द्वारा पूरी जाँच की जाएगी और फिर आपको इसका पैसा मिल जायेगा।

Q.4: झारखंड फसल राहत योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?

Ans: 1800-123-1136

 

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